नैनीताल

हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर लगाई गई रोक हटाई ,
मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने केदारनाथ धाम में 800 भक्त/ यात्री बद्रीनाथ धाम में 1200 गंगोत्री, में 600 और यमुनोत्री में कुल 400 यात्री जाने की अनुमति दी ,
हाईकोर्ट में हर भक्त या यात्री को कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य किया ,
चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चार धाम यात्रा के दौरान आवश्यकता अनुसार पुलिस फोर्स तैनात करने के भी निर्देश
भक्त या यात्री किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे ।
