उत्तराखंड/नैनीताल

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में नदियों में होने वाले खनन पर मशीन के उपयोग पर रोक लगा दी है, यानी की नदियों में अब सिर्फ हाथों से खनन कार्य किया जाएगा मशीन लगाने की इजाजत नहीं होगी, एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश बिपिन सांघी व न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए नदियों में मशीन से खनन पर रोक लगा दी। साथ ही खनन सचिव से भी सरकारी और प्राइवेट वेबसाइटों पर रॉयल्टी के अलग-अलग रेटस पर भी सवाल किया, 12 जनवरी तक इस मामले पर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं । गौरतलब है कि वन निगम की वेबसाइट पर ₹31 प्रति कुंतल और प्राइवेट वेबसाइट पर ₹12 प्रति कुंतल रॉयल्टी के रेट दिखाए गए हैं, जनहित याचिका में यह भी कहा गया था कि इसकी वजह से प्राइवेट खनन कारोबारी कम टैक्स दे रहे हैं और सरकार को ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ रहा है।
