Nainital news– उत्तराखंड हाई कोर्ट ने श्रीनगर गढ़वाल में अलकनन्दा स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को जवाब पेश नहीं करने पर ₹10000 का जुर्माना लगाया है। इस मामले पर श्रीनगर गढ़वाल निवासी नरेंद्र सिंह ने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें सरकार से पूछा गया था कि स्टोन क्रेशर नीति में स्टोन क्रेशर लगाए जाने के लिए गठित संयुक्त कमेटी में पीसीबी को क्यों नहीं शामिल किया गया है ? कोर्ट की ओर से तीन बार इसमें सरकार को जवाब पेश करने का मौका दिया गया लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दाखिल करने पर मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जबाब पेश नहीं करने पर उत्तराखंड सरकार पर ₹10000 का जुर्माना लगाया है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार पर लगाया ₹10 हजार का जुर्माना, स्टोन क्रेशर का है मामला
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