नैनीताल– उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में जारी किये गए आदेशों का अनुपालन नही करने पर राज्य के प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी व डीएफओ नैनीताल को अवमानना का नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने का दिया आदेश ,हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा गया है की उच्च न्यायालय ने एक साल पहले वन विभाग को आदेश दिया था कि कर्मचारियों की समस्त सेवाओं को जोड़कर उन्हें सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ और पेंशन दी जाये । वन विभाग ने अभी तक न तो रिटायरमेंट के समस्त लाभ दिए और ना ही पेंशन जारी की ,वन विभाग ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया ,आज हुई सुनवाई में हाइकोर्ट ने राज्य के प्रमुख वन संरक्षक सहित नैनीताल वन प्रभाग के डीएफओ को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

