नैनीताल
अंकिता हत्याकांड में आज सीबीआई जांच की मांग को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई की गयी। मामले में एसआईटी आज अदालत में स्टेट्स रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी। अब अदालत ने एसआईटी को 11 नवंबर का समय दिया है, साथ ही उन सभी सबूतों की लिस्ट लाने का कहा है जो उन्होंने बुल्डोजर से होटल ध्वस्त करने से पहले और बाद में जुटाए थे। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने आज इस मामले की सुनवाई की, मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी।
इस मामले पर पौड़ी निवासी आशुतोष नेगी ने याचिका दायर कर कहा है कि पुलिस व एसआईटी इस मामले के महत्वपूर्ण सबूतों को छुपा रही है। एसआईटी ने अभी तक अंकिता भंडारी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। याचिका में कहा है कि जिस दिन उसका शव बरामद हुआ था उसी दिन शाम को अंकिता का कमरा तोड़ दिया गया, यही नहीं अंकिता का पोस्टमार्टम भी बिना किसी महिला डॉक्टर की टीम से कराया गया। जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध है। याचिका के अनुसार जिस दिन अंकिता की हत्या हुई थी, उस दिन छह बजे अभियुक्त पुलकित उसके कमरे में था और वह रो रही थी। याचिका में यह भी कहा गया है कि रिसेप्शनिस्ट के साथ दुराचार हुआ, जिसे पुलिस नही मान रही है। पुलिस इस केस में लीपापोती कर रही है। इसलिए इस केस की जाँच सीबीआई से कराई जाए।