गोपेश्वर
गोपेश्वर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में करंट लगने से भालू समेत अन्य वन्यजीवों की मौत के मामले में जल संस्थान के अधिशासी अभियंता समेत तीन कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, मुकदमा केदारनाथ वन विभाग की तरफ से करवाया गया है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। गोपेश्वर के बेतरनी स्थित सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में करंट लगने से कुछ दिन पूर्व भालू तथा एक शावक की मौत हो गई थी, वन बिभाग की टीम ने मौके पर जाकर मामले की जांच कर उच्च अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट भेजी थी, जिसके मुताबिक एसटीपी के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं जिसकी वजह से वन्य जीवों की मौत हुई है, वन विभाग के अधिकारियों ने इस मामले पर जल संस्थान के अधिकारियों की घोर लापरवाही बताया, जिसके तहत जल संस्थान द्वारा संचालित किये जा रहे एसटीपी प्लांट के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत केस दर्ज किया गया है, इस मामले में जिन तीन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उनमें अधिशासी अभियंता एसके श्रीवास्तव सहायक अभियंता अरुण गुप्ता और अवर अभियंता राहुल नेगी शामिल है।