कुमाऊँ

Haldwani news- अब नही बजेगा प्रेशर हॉर्न, बेचने वालों पर भी कसेगा कानूनी शिकंजा

हल्द्वानी

 

 

हल्द्वानी में अब प्रेशर हॉर्न बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी, प्रशासन और परिवहन विभाग ने ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के साथ एक बैठक कर मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के बारे में जानकारी दी, बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट एआरटीओ, एआरटीओ प्रवर्तन व स्पेयर पार्ट्स विक्रेता और ट्रांसपोर्टर मौजूद थे, बैठक में प्रेशर हॉर्न व वाहनों में लगने वाले अन्य ध्वनि प्रदूषण यंत्र, रेट्रो साइलेंसर आदि की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की बात कही गई, नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, अब प्रेशर हॉर्न बेचने पर ₹1 लाख का जुर्माना तथा 6 महीने की सजा भी हो सकती है, मोटर अधिनियम एक्ट के तहत इस बात पर सख्ती से अमल करने के निर्देश सभी व्यवसायियों को दिए गए हैं।

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