कुमाऊँ

हाईकोर्ट का आदेश- बनभूलपुरा हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक से वसूली पर रोक…

नैनीताल

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक से वसूली के नोटिस पर फिलहाल रोक लगा दी है, शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने यह आदेश दिया, नगर निगम ने 2.44 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस अब्दुल मलिक को भेजा था, 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए यह नोटिस भेजा गया था, नोटिस में 3 दिन के भीतर उक्त धनराशि जमा करने को कहा गया था, याचिका कर्ता की ओर से यह कहा गया कि नगर निगम का नोटिस अनुचित है, क्योंकि अब्दुल मलिक पर लगाए गए आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, मामला कोर्ट में लंबित है और जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वसूली नहीं की जा सकती।

आपका खबरिया प्रदेश तथा देश-विदेश की ताज़ा ख़बरों व समाचारों का एक डिजिटल माध्यम है। अपने विचार या ख़बरों को प्रसारित करने हेतु हमसे संपर्क करें। धन्यवाद

संपादक –

नाम: तारा चन्द्र जोशी
पता: तीनपानी, बरेली रोड, हल्द्वानी
दूरभाष: 9410971706
ईमेल: [email protected]

To Top