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हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

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उत्तराखंड/ नैनीताल

 

नैनीताल हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया । मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा एवं न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली , खंडपीठ ने सभी पक्षों की आपत्तियों व पक्षकारों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अतिक्रमणकारियों की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि रेलवे ने उनका पक्ष नहीं सुना है इसको लेकर कोर्ट ने सभी आपत्तियों को सुना और फैसला सुरक्षित रखा। उत्तराखंड सरकार पहले ही हाईकोर्ट में इस जमीन को रेलवे की जमीन बता कर अपना पक्ष रख चुकी है जबकि रेलवे ने अपने जवाब में कहा है कि सभी अतिक्रमणकारियों को पीसी एक्ट के तहत नोटिस भेजकर सुनवाई की गई है । ऐसे में लगभग 45 सौ परिवारों की निगाहें अब हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है, 2016 में हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद 10 सप्ताह के भीतर रेलवे की जमीन को खाली करने के आदेश दिए गए थे। गौरतलब है कि रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर 4365 परिवार रहते हैं।

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