कुमाऊँ

वन गुर्जरों को जंगलों से विस्थापित करने के मामले पर हाईकोर्ट सख्त , सात जिलों के जिलाधिकारियों को कोर्ट में पेश होने को कहा गया

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नैनीताल

वन गुर्जरों के मामले में आज़ नैनीताल हाईकोर्ट में  सुनवाई हुई ,उत्तरकाशी व प्रदेश के अन्य जंगलों में रह रहे वन गुर्जरों को जंगलों से हटाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई ,हाइकोर्ट ने PCCF WILD LIFE और सात जिलों के जिलाधिकारियों को तलब किया है ,सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से दायर शपथ पत्र से कोर्ट सन्तुष्ट नजर नहीं , कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ, डीएम नैनीताल, उधमसिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी को व्यग्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा है ,हाईकोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों से मामले में विस्तृत रिपोर्ट साथ लाने को भी कहा , याचिका में कहा गया है की उत्तराखंड के जंगलों में लगभग 10 हजार से अधिक वन गुर्जर पिछले 150 साल से निवास कर रहे हैं ,अब सरकार उनको वनों से हटा रही है ,जिसके कारण उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है ,गुर्जरों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें वनों से विस्थापित न किया जाये ।

मामले की अगली सुनवाई 24 नवम्बर को होगी ।

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