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नैनीताल जिलाधिकारी को हाईकोर्ट का नोटिस, 4 हफ्ते में जबाब दाखिल करने को कहा गया

उत्तराखंड /नैनीताल

 

उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में बने शापिंग कॉम्प्लेक्सों में पार्किंग स्थल पर बने अतिक्रमण हटाने के अपने पूर्व के आदेशों का पालन न करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। जिसके बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने जिलाधिकारी नैनीताल को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है, मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है, जिलाअधिकारी नैनीताल द्वारा पूर्व के आदेश के अनुपालन में कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की, परन्तु कोर्ट उससे सन्तुष्ट नही हुई।
पूर्व में मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने जिलाधिकारी नैनीताल व उप जिलाधिकारी हल्द्वानी से कमेटी गठित कर हल्द्वानी में बने काम्पलक्सो की पार्किंग से अतिक्रमण हटाने के निदेश जारी किए थे। परन्तु अभी तक कोर्ट के आदेश का अनूपालन नही किया गया, हल्द्वानी निवासी ललित मोहन सिंह नेगी द्वारा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा गया था कि हल्द्वानी में 2017 में जिला विकास प्राधिकरण द्वारा कई व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में पार्किंग न होने पर कार्रवाई की गई। परन्तु इतने वर्षों बाद भी
हल्द्वानी में व्यवसायिक भवनों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और कई लोगों ने सार्वजनिक संम्पत्ति में अतिक्रमण किया हुआ है । याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि तत्कालीन जिला अधिकारी दीपक रावत ने 8 मार्च 2017 को इस मामले पर कार्यवाही की थी, तब उन्होंने कार्यवाही करते हुए 11 प्रतिष्ठानो को सील भी किया था, उसके बाद फिर से इन लोगो द्वारा स्वीकृत पार्किंग स्थलों में दुकानें बनाकर बेच दी गयी हैं, जिस कारण लोगो को अपने वाहन सड़को पर खड़े करने पड़ रहे हैं, जिससे हल्द्वानी शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। इसलिए माननीय उच्च न्यायलय के पूर्व के आदेश शीघ्र अनुपालन कराया जाय।

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