नैनीताल
नैनीताल हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से कराने के लिए आदेश जारी किए हैं, मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ ने यह निर्णय लिया है, खंडपीठ ने सरकार की 2021 में बनी नियमावली को भी रद्द कर दिया ,इस नियमावली के तहत इन पदों की भर्ती के लिए B.Ed की अनिवार्यता विज्ञप्ति जारी होने के बाद खत्म की गई थी, विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए जो आदेश जारी किए गए हैं इस निर्णय के बाद अब B.Ed कर चुके अभ्यर्थी ही कला वर्ग की सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, याचिकाकर्ता ने कोर्ट में अपनी शिकायत दाखिल करते हुए कहा था कि 2020 में सरकार ने जो विज्ञापन जारी किया था उसमें B.ed को अनिवार्य रखा गया था पर विज्ञप्ति जारी होने के बाद 2021 में B.Ed की अनिवार्यता खत्म कर दी गई, न्यायालय ने याचिकाकर्ता के तर्कों को स्वीकार करते हुए सरकार की नियमावली को रद्द कर दिया।