कुमाऊँ

ट्रेन के खाने में निकला प्लास्टिक का धागा, यात्री की शिकायत पर कैटरिंग ठेकेदार पर 10 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली 

 

देहरादून शताब्दी ट्रेन में यात्री द्वारा खाने की शिकायत के बाद आईआरसीटीसी के डीजीएम कैटरिंग ने कैटरिंग ठेकेदार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे में 1250 से अधिक ट्रेनों में खानपान सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 16 लाख लोगों को भोजन परोसा जाता है, इस सेवा में किसी तरह की कोताही न हो इसके लिए रेल मदद पोर्टल बनाया गया है जहां पर यात्री खान-पान से संबंधित शिकायत कर सकते हैं इसके अलावा 139 नंबर डायल करके भी अपनी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
ट्रेनों में खाने पीने की चीजों पर बढ़ती शिकायतों के बाद रेलवे सख्त कदम उठा रहा है, बीती 22 अगस्त को देहरादून शताब्दी ट्रेन संख्या 12018 E-2 कोच में यात्रा कर रहे एक यात्री ने ऑन बोर्ड कैटरिंग स्टाफ को खाने में प्लास्टिक का धागा निकलने की शिकायत की थी, यात्री के कहने के बावजूद उन्हें हैंड सेनीटाइजर व टिशू पेपर भी नहीं दिए गए इसके बाद यात्री ने रेलवे के बड़े अधिकारियों को इस बात की शिकायत की थी इसके बाद आईआरसीटीसी के डीएम कैटरिंग एम दिनकर ने कैटरिंग ठेकेदार दून कैटर्स पर 10 लाख रुपए जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए हैं, इसके अलावा ठेकेदार के बेस किचन का ऑडिट भी कराया जाएगा जिसमें सफाई ब्रांडेड खाद्य पदार्थ आदि की जांच की जाएगी तब तक किचन को सील कर दिया गया है।

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