कुमाऊँ

सरकारी जमीनों को खुर्द बुर्द करने के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, ये हुए आदेश…

नैनीताल

 

नैनीताल हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे नजूल और वन भूमि को स्टांप पर बेचने के मामले पर दायर याचिका पर सुनवाई की गई, राज्य सरकार की ओर से जांच रिपोर्ट पेश कर बताया गया कि मामले में 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, राज्य सरकार से इस मामले पर अब 9 अप्रैल तक प्रति शपथ पत्र दाखिल करने को कहा गया है, मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थापड़ियाल की खंडपीठ में हुई । हल्द्वानी निवासी हितेश पांडे ने जनहित याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि गफूर बस्ती में रेलवे की भूमि गोलापार और गोजाजाली में वन विभाग एवं राजस्व की भूमि को भूमाफियाओं ने 100 से ₹500 के स्टांप पर बेच दिया, जिन लोगों को जमीन बेची गई वो यहां रोजगार के लिए आए थे, बाद में इन लोगों के वोटर आईडी कार्ड भी बनाए गए, जिला प्रशासन और सीएम पोर्टल पर शिकायत करने पर याचिकाकर्ता को भूमाफियाओं ने जान माल की धमकी दी थी, जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि इस मामले की जांच उच्च स्तरीय कमेटी से कराई जाए।

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