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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फेसबुक पर क्यों लगाया 50 हजार का जुर्माना

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उत्तराखंड/नैनीताल

 

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट में जवाब दाखिल न करने पर फेसबुक पर ₹50000 का जुर्माना लगाया है, यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है कि फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों से पैसा वसूली की जाती है और उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। इसी तरह का एक मामला प्रकाश में आने के बाद हरिद्वार निवासी आलोक कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि फेसबुक में फर्जी आईडी बनाकर कुछ लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर ब्लैकमेल कर लोगों से पैसे की डिमांड करते हैं, इसके लिए उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि फेसबुक के गलत इस्तेमाल से लोग आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाते हैं ऐसे में फेसबुक को सख्त निर्देश दिए जाएं और ऐसे पीड़ित लोगों के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाए जिस पर पीड़ित ब्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी वह न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की खंडपीठ ने फेसबुक पर जवाब ना दाखिल करने पर ₹50 हजार का जुर्माना लगा दिया और फेसबुक को जवाब दाखिल करने के लिए नई तारीख 16 फरवरी दी है।

उत्तराखंड में इस तरह की 45 शिकायतें और सभी विचाराधीन

आरटीआई के माध्यम से यह भी खुलासा हुआ है कि इस तरह से ब्लैकमेलिंग में अभी तक उत्तराखंड में 45 शिकायतें पुलिस महकमे में दर्ज कराई गई हैं जिनमें अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है और सभी मामले विचाराधीन हैं।

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