कुमाऊँ

कैरी बैग के पैसे वसूलने पर वी मार्ट पर लगा एक लाख का जुर्माना

हल्द्वानी

हल्द्वानी स्थित वी मार्ट मॉल को ग्राहक से कैरी बैग के छह रुपये वसूलने पड़ गये भारी , ग्राहक की शिकायत पर जिला उपभोक्ता आयोग ने मॉल पर एक लाख रुपये जुर्माना, 25 हजार क्षतिपूर्ति और पांच हजार रुपये परिवाद व्यय देने के आदेश दिए हैं ।
आयोग अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य विजय लक्ष्मी थापा और लक्ष्मण रावत ने मामले सुनवाई की , अधिवक्ता संदीप कश्मीरा और शंकर सिंह चौहान ने बताया कि वादी अतुल पंत निवासी देवलचौड़ हल्द्वानी की ओर से 16 अक्तूबर 2019 को आयोग में शिकायत दर्ज की थी , इसमें कहा गया था कि 23 जून 2019 को उन्होंने हीरानगर कालाढूंगी रोड स्थित वी मार्ट से कुछ सामान खरीदा , बिल में वी मार्ट की ओर से छह रुपये कैरी बैग के भी लगा दिए गए । वादी अतुल पंत ने मॉल को नोटिस भेजकर 15 हजार रुपये क्षतिपूर्ति की मांग की थी, पर वी मार्ट की ओर से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। मामले पर आयोग ने सुनवाई करते हुए वी मार्ट को ग्राहक सेवा में कमी का दोषी पाया और एक लाख का जुर्माना लगाया ।

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