कुमाऊँ

हल्द्वानी- बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी ख़ारिज

हल्द्वानी

 

हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसा में आरोपी 50 उपद्रवियों को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है,जिनमें 6 महिलाएं भी शामिल हैं, 50 लोगों की जमानत के बाद हिंसा के मुख्य आरोपी और मास्टर माइंड अब्दुल मलिक को भी जमानत मिल जाने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज कर दी,बीते 8 फरवरी 2024 को सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के आदेश पर हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र स्थित मलिक के बगीचे में बने अवैध मस्जिद और मदरसे को तोड़ने की कार्रवाही के दौरान हिंसा भड़की थी जिसमें तीन लोगों की मौत हुई थी जबकि करोड़ों रूपये की सरकारी सम्पत्ति को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था, इस हिंसा में अब्दुल मलिक को मुख्य आरोपी बनाया गया था।

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