कुमाऊँ

(बड़ी खबर) पंचायत चुनाव पर नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा आदेश…

नैनीताल

 

उत्तराखण्ड में पंचायत चुनाव से ठीक पहले उच्च न्यायालय के एक आदेश से हड़कंप मचा हुआ है। कोर्ट ने एक याचिका को सुनवाही करते हुए एक व्यक्ति एक वोट के नियम का सख्ती से पालन करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश जे नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग के बीती 6 जुलाई के स्पष्टीकरण आदेश पर रोक लगा दी है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि रुद्रप्रयाग निवासी सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार शक्ति सिंह बर्थवाल ने उच्च न्यायालय में चुनाव संबंधी याचिका डाली। उन्होंने, कहा कि विगत 6 जुलाई को राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्टीकरण नोटिस निकालकर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को ये छूट दे दी कि वो पंचायती अधिनियमों की अन्य धाराओं के अंतर्गत आवेदनों की जांच करें। अभिजय ने कहा कि नियमानुसार एक व्यक्ति एक जगह का वोटर ही हो सकता है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना को सही मानते हुए 6 जुलाई के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने कहा कि, चुनाव एक्ट के अनुसार ही कराए जाएंगे अर्थात एक ब्यक्ति एक जगह का वोटर ही हो सकता है और एक जगह ही चुनाव लड़ सकता है। ये भी कहा कि अब इस आदेश के बाद अब चुनाव आयोग दोबारा स्क्रूटिनी करते हैं या अवमानना की स्थिति बनती है, नियमानुसार एक व्यक्ति को एक जगह ही वोटर होना चाहिए, अगर वो दो जगह वोटर है तो उसका एक जगह से नाम हटना चाहिए।

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