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नैनीताल हाईकोर्ट ने एएनएम भर्ती में नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगाई रोक, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ और चमोली के सीएमओ को नोटिस जारी

उत्तराखंड/ नैनीताल

 

 

नैनीताल हाईकोर्ट ने एएनएम अभ्यर्थियों को जारी नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी है, यह रोक 824 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद की गई है।
इस नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देते हुए 5 जनहित याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गयी थी जिनमें कहा गया था कि 2022 15 मार्च को इन पदों के विज्ञापन जारी हुए थे जबकि 16 जनवरी 2023 को परिणाम घोषित किए गए, याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इस भर्ती प्रकिया में नम्बरों में हेरफेर किया गया है, कम नंबर वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी जारी किए गए हैं जबकि ज्यादा नंबर वाले पीछे रह गए, इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की विशेष पीठ ने फिलहाल चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्त नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी, साथ ही मेडिकल सर्विस चयन बोर्ड समेत पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को नोटिस भी जारी कर दिया और इस मामले पर जवाब दाखिल करने को कहा गया है, मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी।

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