नई दिल्ली /हल्द्वानी
हल्द्वानी के बहुचर्चित बनभूलपुरा रेलवे के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, अब इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते में होगी, सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने एक बार फिर से कोर्ट में जवाब दाखिल न करते हुए समय मांगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए जुलाई के पहले हफ्ते का समय दे दिया है, रेलवे मामले में सुनवाई के दौरान हुई बहस के बाद अगस्त 2023 के पहले हफ्ते तक का वक्त सरकार को अपना पक्ष रखने के लिये सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया लेकिन जजों ने सख्त रुख रखा, अब जुलाई के पहले सप्ताह में सरकार को जवाब देना है। न्यायाधीश किशन कौल और जस्टिस एहतेशाम अमानुल्ला ने उत्तराखंड सरकार की ओर से समय मांगे जाने पर कहा कि वक्त मांगते रहने से क्या होगा, आप प्लान बताइये? क्या वजह है जो आप बार बार समय मांग रहे हैं? गौरतलब है कि पांच जनवरी 2023 को पांच हजार घरों पर बुल्डोजर चलाने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाई गयी थी । 20 दिसंबर 2022 के उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रोक लगाई थी कि अगर रातों रात 50 हजार से ज्यादा लोगों को उजाड़ दिया जाएगा तो यह लोग कहां जाएंगे और राज्य सरकार के पास इनके विस्थापन की क्या व्यवस्था है रेलवे और राज्य सरकार दोनों इसमें पक्षकार बनें और जवाब दें। कोर्ट ने राज्य सरकार से संयुक्त रूप से जवाब दाखिल करने के लिए आठ सप्ताह का समय मांगा था जिस पर कोर्ट ने दस सप्ताह का समय देते हुए अगली तारीख 2 मई की निर्धारित की थी।