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उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों को सर्वोच्च अदालत से नही मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत- राज्य सरकार

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देहरादून

 

“विधानसभा भर्ती प्रकरण पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। जैसे ही विधानसभा में नियुक्तियों में अनियमितता की बात सामने आई थी, हमने विधानसभा अध्यक्ष जी से इसकी जांच कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था। इस संबंध में गठित समिति द्वारा जब भर्तियो में अनियमितता को सही पाया गया तो हमने तत्काल ऐसी भर्तियो को निरस्त कर दिया था। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार की कार्रवाई को उचित माना है। हम प्रदेश के युवाओं को आश्वस्त करते हैं कि प्रतिभावान युवाओं के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। समस्त रिक्त पदों पर समयबद्ध तरीके से पूर्ण पारदर्शिता से नियुक्तियां की जा रही है। हमने इसकी पुख्ता व्यवस्था की है। राज्य लोक सेवा आयोग को सभी भर्तियों की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य लोक सेवा आयोग ने भर्ती कैलेण्डर जारी कर भर्तियो की प्रक्रिया प्रारंभ भी कर दी है। विभिन्न विभागों में रिक्त हजारों पदों पर भर्तियां समय पर सुनिश्चित की जाएंगी। समस्त भर्ती प्रक्रिया पर उच्च स्तर से लगातार माॅनिटरिंग की जा रही है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड

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