बागेश्वर
वाहन चालक पर हत्या के प्रयास का झूठा मुकदमा दर्ज कराने के आरोप में तत्कालीन मुख्य कृषि अधिकारी बागेश्वर पर जिला कोर्ट ने ₹2 लाख का जुर्माना लगाया है, जिला जज बागेश्वर की अदालत में यह फैसला सुनाया गया, जहां पर हत्या के प्रयास के मामले में शिकायतकर्ता तत्कालीन मुख्य कृषि अधिकारी एसएस वर्मा पर 2 लाख का जुर्माना लगाया गया, और वाहन चालक को दोष मुक्त कर दिया गया, कोर्ट ने कहा कि मुख्य कृषि अधिकारी ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से सरकारी वाहन चालक पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करवाया उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, 23 फरवरी 2023 को तत्कालीन मुख्य कृषि अधिकारी एसएस वर्मा ने बागेश्वर ने यह मुकदमा दर्ज करवाया था, जहाँ उन्होंने अपने सरकारी वाहन चालक उमेद सिंह पुत्र स्वर्गीय दीवान सिंह कन्याल पर गोली चलाने का आरोप लगाया था। अब इस मामले पर जिला अदालत में सुनवाई करते हुए तत्कालीन मुख्य कृषि अधिकारी बागेश्वर पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है जिसमें से ₹50000 आरोपी बनाए गए वाहन चालक को दिए जाने की बात कही गई है।