उत्तराखंड /नैनीताल
नैनीताल हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या के नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पर फिलहाल रोक लगा दी है। एकलपीठ ने सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा, मामले की सुनवाई न्यायमुर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई। हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने निचली अदालत के आदेश को चुनोती देते हुए कहा कि जांच अधिकारी ने अदालत से उनका नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमती मांगी थी । जबकि इस केस के दो अन्य आरोपियों ने टेस्ट कराने की सहमति नही दी। उन पर जाँच अधिकारी के द्वारा बार बार नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए दवाब डाला जा रहा है। वे अपना नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट नही कराना चाहते है यह उनका संवैधानिक अधिकार है, अंकिता के परिजन उनका नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग कर रहे है।