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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सभी जिलाधिकारीयों और डीएफओ को दिए निर्देश, खाली करवाएँ राष्ट्रीय व राज्य मार्गो से अतिक्रमण

Nainital news – नैनीताल उच्च न्यायालय ने एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारियों और डीएफओ को राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्ग से अतिक्रमण हटाकर उनके फोटो न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए हैं । मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने दिल्ली निवासी एक ब्यक्ति की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्गों के किनारे राजस्व व वन भूमि पर अतिक्रमण कर बैठे लोगों को हटाने के निर्देश दिए हैं, खंडपीठ ने प्रदेश के सभी 13 जिलाधिकारियों और उन डीएफओ को जिनके क्षेत्र में यह सड़क आती है उनको अतिशीघ्र अतिक्रमण हटाने को कहा गया है न्यायालय ने इन सभी से अतिक्रमण के पहले और हटाए जाने के बाद के फोटो न्यायालय में पेश करने को भी कहा है।

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