कुमाऊँ

उत्तराखंड हाईकोर्ट से नकल माफिया हाकम को बड़ी राहत, जमानत मिली

नैनीताल

उत्तराखंड हाईकोर्ट से कथित नकल माफिया हाकम सिंह को बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की अदालत ने हाकम सिंह को जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उपलब्ध अभिलेखों और तथ्यों को देखते हुए यह आदेश पारित किया। गौरतलब है कि इसी मामले में हाकम सिंह के सहयोगी पंकज गौड़ को पहले ही 14 जनवरी को न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है।
बताया जा रहा है कि कथित नकल माफिया से जुड़े इस प्रकरण में 20 सितंबर को हाकम सिंह और उसके सहयोगी पंकज गौड़ की गिरफ्तारी की गई थी। दोनों पर प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने और संगठित तरीके से परीक्षा प्रणाली को प्रभावित करने के गंभीर आरोप लगाए गए थे।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब हाकम सिंह की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, न्यायालय द्वारा जमानत के साथ कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।
उल्लेखनीय है कि यह मामला राज्य में भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर लंबे समय से चर्चा में रहा है और इस पर लगातार कानूनी कार्रवाई चल रही है।

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