कुमाऊँ

हाईकोर्ट न्यूज- राज्य सरकार को लोकायुक्त नियुक्त करने का अंतिम मौका, तीन महीने के भीतर लोकायुक्त कि नियुक्ति को कहा

नैनीताल

उत्तराखंड उच्च न्यायालय में लोकायुक्त नियुक्ति संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को लोकायुक्त की नियुक्ति करने के लिए तीन माह का अंतिम अवसर दिया। न्यायालय ने कहा कि जब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो जाती, उस कार्यालय के कर्मचारियों को वहाँ से वेतन नही दिया जाए।
खण्डपीठ ने कहा कि सरकार चाहे तो अन्य विभाग से कार्य लेकर उन्हें भुगतान कर सकती है। सरकार की तरफ से न्यायालय में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए 6 माह का अतिरिक्त समय देने और कर्मचारियों को उसके कार्यालय से वेतन देने की मांग की गई थी, सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि लोकायुक्त के कार्यालय में कुल 26 कर्मचारी हैं जिनमे से नौ कर्मचारी रेरा में कार्य कर रहे हैं। इनको वहीं से वेतन दिया जाता है जबकि 17 कर्मचारी लोकायुक्त कार्यालय में हैं जिन्हें लोकायुक्त कार्यालय से ही वेतन दिया जाता है।

आपका खबरिया प्रदेश तथा देश-विदेश की ताज़ा ख़बरों व समाचारों का एक डिजिटल माध्यम है। अपने विचार या ख़बरों को प्रसारित करने हेतु हमसे संपर्क करें। धन्यवाद

संपादक –

नाम: तारा चन्द्र जोशी
पता: तीनपानी, बरेली रोड, हल्द्वानी
दूरभाष: 9410971706
ईमेल: [email protected]

© 2023, Apka Khabariya (आपका खबरिया)
Website Developed & Maintained by Naresh Singh Rana
(⌐■_■) Call/WhatsApp 7456891860
To Top