नैनीताल
नैनीताल में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को 2 हफ्ते के अंदर सुधार करने के निर्देश दिए हैं, इसके साथ ही नैनीताल शहर में चलने वाले पैडल रिक्शा के संचालन को पूरी तरह बंद करने के आदेश भी दिए गए हैं, रिक्शा की जगह सरकार से 50 ई-रिक्शा की व्यवस्था किए जाने को कहा गया है, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी वह न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं पैडल रिक्शा को माल रोड पर ट्रैफिक जाम का प्रमुख कारण माना गया है, इसके अलावा हल्द्वानी व कालाढूंगी से नैनीताल तक लग्जरी बसों के संचालन पर भी सरकार को विचार करने के लिए कहा गया है, माल रोड पर बनी दुकानों के बाहर छज्जे तोड़ने, स्कूलों के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित करने नो पार्किंग जोन तय करने के निर्देश भी दिए गए हैं, इसके लिए 2 सप्ताह का समय निर्धारित किया गया है ।
इसके अलावा नैनीताल हाईकोर्ट ने जो प्रमुख निर्देश दिए हैं वह इस प्रकार से हैं ।
नैनीताल से रानी बाग तक वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर रोप वे बनाने
माल रोड पर दुकानों के बाहर निकले छज्जे तोड़ने
सड़क किनारे खड़े वाहन हटाए जाने नो पार्किंग जोन को तय करना
सुबह 8:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक यातायात मॉनिटर करना
हल्द्वानी और कालाढूंगी से पर्यटकों के लिए छोटी लग्जरी बस सेवा शुरू करना इन निर्देशों में शामिल है।