कुमाऊँ

PWD अस्थाई कर्मचारी को नियमित न करने पर , बिभाग के अधिकारियों को हाईकोर्ट से अवमानना नोटिस जारी

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नैनीताल हाईकोर्ट ने लोनिवि में मृतक आश्रित पद पर अस्थायी वर्कचार्ज कर्मचारी को नियमित न किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अधिशासी अभियंता निर्माण खंड लोनिवि हल्द्वानी और अधीक्षण अभियंता द्वितीय नैनीताल को अवमानना नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।
लोनिवि निर्माण खंड हल्द्वानी में कार्यरत हिमांशु पांडे की 2009 में मृतक आश्रित के रूप में डेलीवेजेज पर नियुक्ति हुई थी , 2012 में उसे वर्कचार्ज कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया। हिमांशु की ओर से अन्य कर्मचारियों को नियमित करने और उसकी अनदेखी किए जाने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को दो माह के भीतर नियमित करने के आदेश दिए गए , कोर्ट ने इस आदेश के साथ याचिका को निस्तारित कर दिया। इधर याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किए जाने पर अवमानना याचिका दायर की , जिस पर कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ में हुई।

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