कुमाऊँ

फिर आ गया कोरोना फिर मास्क हुआ जरूरी , न पहनने पर एक हजार तक का जुर्माना

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हल्द्वानी

जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कोविड.19 संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोत्तरी के मद्देजनर संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व की भॉति सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर निकलने पर मास्क , गमछा,रूमाल या दुपट्टा/स्कॉर्फ पहनना अनिवार्य किया है , साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबन्धित रहेगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड नियम का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा और उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड 19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली 2021 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप ₹ 500 से ₹ 1000 तक जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा। उन्होने सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट/ नगर मजिस्ट्रेट /क्षेत्राधिकारी (पुलिस)/थानाध्यक्ष को इसका कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के निर्देश दिये है। देखिए आदेश…

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