उत्तराखंड /नैनीताल

नैनीताल हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई एक जनहित याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यह बताने को कहा कि आखिरकार हल्द्वानी में प्रस्तावित आईएसबीटी को शिफ्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी ?
हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी द्वारा दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राज्य सरकार को 31 मार्च को कोर्ट में जवाब दाखिल करने को कहा है ।आपको बता दें कि हल्द्वानी के गोलापार में आईएसबीटी बनना था जिसका शिलान्यास भी कर दिया गया था लेकिन सरकार बदलते ही आईएसबीटी को तीन पानी शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन आईएसबीटी कहां बनेगा यह बात आजतक लोगों के लिए एक पहेली बनी हुई है, अब नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से इस पर जवाब तलब किया है।
