नैनीताल
दिनांक 14 व 15 जून, 2023 को कैंचीधाम स्थापना दिवस के अवसर पर यातायात व्यवस्थाः-
दिनांक 14.06.2023 व 15.06.2023 को हल्द्वानी से भवाली कैंचीधाम की ओर से आने व जाने वाले भारी वाहन प्रतिबन्धित रहेगें।
हल्द्वानी से अल्मोड़ा को जाने वाले यात्री वाहन, प्राईवेट वाहन दिनांक 14.06.2023 को दिन में 02ः00 बजे से खुटानी मोड़-पदमपुरी-पोखरड़- कश्यालेख-शीतला-मोना-ल्वेशाल एवं क्वारब होते हुये अल्मोड़ा को निकलेगे।
नैनीताल से अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ को जाने वाले यात्री वाहन/प्राईवेट वाहन भवाली रामगढ़ तिराहे से होते हुये मल्ला रामगढ़, नथुवाखान, क्वारब से होते हुये निकलेगे।
अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ से आने वाले यात्री वाहन, प्राईवेट वाहन दिनांक 14.06.2023 को 02ः00 बजे से क्वारब पुल से मोना ल्वेशाल-शीतला- पदमपुरी होते हुये खुटानी बैण्ड से भीमताल की ओर प्रस्थान करेगे।
रानीखेत की ओर से आने वाले यात्री वाहन क्वारब होते हुये ल्वेशाल-मोना-पदमपुरी से खुटानी बैण्ड से भीमताल की ओर प्रस्थान करेगे।
भीमताल की ओर से आने वाले वाहन *नैनी बैण्ड-मस्जिद तिराहा बाईपास में पार्क* कराये जायेगे। नैनी बैण्ड से श्रद्धालुओं को शटल से कैंचीधाम के लिये भेजा जायेगा।
नैनीताल की ओर से कैंचीधाम आने वाले *चार पहिया वाहनों को सेनिटोरियम-रातीघाट रोड पर पार्क* कराया जायेगा और यात्रियों को सेनिटोरियम बैरियर से शटल सेवा से कैंचीधाम को भेजा जायेगा।
खैरना की ओर से कैंचीधाम आने वाले दर्शानार्थियों के *वाहनों को खैरना पैट्रोल पम्प के आगे खाली स्थान पर पार्क* कराया जायेगा तथा वहॉं से शटल सेवा के माध्यम से पनीराम ढाबे तक लाया व ले जाया जायेगा।
भीमताल-नैनीताल की ओर से कैंची जाने वाले दुपहिया वाहन भवाली में रामलीला ग्राउण्ड एवं पैट्रोल पम्प के पास स्थित पार्किग में पार्क कराये जायेगे। वहॉं से *श्रद्धालुओं को शटल से कैंची मेला* ले जाया जायेगा।
जितनी भी शटल की गाड़ियां भवाली क्षेत्र में आयेगी वह वन विभाग बैरियर तक जायेगी वहॉं से *श्रद्धालु कैंची मन्दिर* तक पैदल जायेगे।
काठगोदाम से भवाली (नैनी बैण्ड) मार्ग वन-वे रहेगा। उक्त मार्ग में गाड़ियां भवाली (नैनी बैण्ड) तक जायेगी। वापसी के लिये वाहन *मस्जिद तिराहा भवाली से बैण्ड नं 01* को जायेगे।
श्रद्धालुओं/पर्यटकों से अनुरोध है कि यातायात व्यवस्था को बनाए रखने में *नैनीताल पुलिस का सहयोग करें* तथा यातायात के नियमों का पालन करते हुए *अपनी लेन में चलें* यदि किसी भी वाहन चालक के द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके *विरुद्ध एमवी एक्ट* के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।