कुमाऊँ

धामी सरकार का फैसला उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए स्थाई निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त

देहरादून न्यूज 

 

उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए धामी सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, इसके मुताबिक प्रदेश के मूल निवासियों के लिए स्थाई निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त कर दी गई है, मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर सचिव कार्मिक विनोद कुमार सुमन की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया है, जारी शासनादेश में बताया गया है कि शासन के संज्ञान में आया है कि राज्य के मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों से सेवायोजन, शैक्षणिक संस्थाओं के साथ ही अन्य विभागों द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जारी शासनादेश में यह भी कहा गया है कि शासन के 28 सितंबर 2007 के शासनादेश के माध्यम से मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों के लिए स्थाई निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त कर दी गई है, ऐसे में मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, इसके अलावा यह भी बताया गया है कि सभी विभागों के अधिकारियों को स्थिति स्पष्ट कर दी गई है जिन लोगों के भी मूल निवास प्रमाण पत्र हैं उन्हें कहीं भी किसी भी कार्य के लिए स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की कोई जरूरत नहीं है।

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