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डीजी हैल्थ को क्यों जारी हुआ अवमानना नोटिस, पढ़िए पूरी खबर

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नैनीताल

 

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दो माह के भीतर रिक्त पड़े एएनएम पदों पर भर्ती प्रकिया शुरू करने के पूर्व के आदेशों का पालन न करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर आज सुनवाई की, इस मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने डीजी हैल्थ विनीता साह को अवमानना का नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई मई में होगी,  हल्द्वानी निवासी एएनएम की छात्रा नीमा गोस्वामी ने पूर्व में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था सरकार ने पूर्व में एएनएम के लिए 440 पदों हेतु विज्ञप्ति जारी की थी । जिसमे सामान्य वर्ग के लिए 53 पद थे। जिसमे 23 पदों पर नियुक्तियां की गई शेष 33 पदों को हैंडीकैप के लिए रिजर्व रखते हुए भर्ती प्रकिया पर रोक लगा दी गयी, 2021 में उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायलय ने सरकार को आदेश दिया था कि 2 माह के भीतर एएनएम के रिक्त पदों पर भर्ती प्रकिया शुरू करें साथ मे कोर्ट ने यह भी कहा था कि एएनएम पदों पर विकलांग लोगो की भर्ती नही की जा सकती क्योंकि उनको दूरदराज के क्षेत्रों में कार्य करना पड़ता। लेकिन आज तक कोर्ट के आदेश का पालन नही किया गया, जिसकी वजह से उन्हें आज डीजी हेल्थ के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी।

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